Bihar Ration Dealer Kaise Bane?, जानें आवेदन प्रक्रिया !

बिहार में जो लोग गरीबी में रहते हैं, उनके लिए सरकार की एक योजना है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कहते हैं। 

यह योजना गरीब लोगों को सस्ते दाम पर खाने का सामान देती है, जैसे चावल और गेहूं। अगर आप इस योजना में मदद करना चाहते हैं, तो राशन डीलर बन सकते हैं।

राशन डीलर वह व्यक्ति होता है जो सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न को गरीब परिवारों तक पहुंचाने का काम करता है। वह सरकार और लाभार्थियों के बीच की कड़ी का काम करता है।

राशन डीलर बनने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक का मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) पास होना अनिवार्य है।

आवेदक के पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जिन आवेदकों को कंप्यूटर का प्रयोगशाला स्तर का ज्ञान होता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और मैट्रिक प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

अनुमंडल कार्यालय जाएं और वहां राशन विभाग के अधिकारी से मिलें। अधिकारी आपको डीलर एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। इस फॉर्म को ध्यान से और सही-सही भरें।

एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी जरूरी कागजों की खुद से साइन की हुई कॉपी लगाएं और फिर उसे अनुमंडल कार्यालय में जमा कर दें।

आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है। सत्यापन के बाद, अगर सब सही पाया जाता है, तो आपको लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस मिलेगा। इससे आप अपने समुदाय को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकेंगे।

अगर आप योग्य हैं और समाज की सेवा करने के इच्छुक हैं, तो बिहार में राशन डीलर बनने का अवसर आपके लिए है। यह न सिर्फ रोजगार का साधन है, बल्कि आपके समाज की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

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